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31 मार्च तक खरीफ ऋण जमा नहीं कराया तो लगेगा ब्याज, सीसीबी ने जारी किए निर्देश

बाड़मेर । दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (CCB) ने जिले के किसानों के लिए अल्पकालीन खरीफ ऋण (2025) चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की है। बैंक के अधिशाषी अधिकारी (EO) डॉ. सुरेश चन्द मीणा ने सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) को निर्देश जारी कर शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने को कहा है। बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में लगभग 1.96 लाख से अधिक किसानों पर 683.09 करोड़ रुपये का ऋण बकाया बताया जा रहा है, जबकि अवधिपार (Overdue) ऋणी 31,060 किसानों पर 126.14 करोड़ रुपये का पुराना ऋण वसूली 31 मार्च तक करनी है। बैंक ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि (31 मार्च 2026) तक ऋण जमा नही होने पर जो किसान समय पर ऋण नहीं चुकाएंगे, वे सरकार की ‘व्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण योजना’ से वंचित हो जाएंगे और उन्हें पूरा ब्याज देना होगा। ऋण जमा न होने पर सहकारी समितियों को भी सरकार से मिलने वाला ब्याज अनुदान प्राप्त नहीं हो सकेगा तथा किसान ‘अवधिपार’ (डिफॉल्टर) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे भविष्य में ऋण लेने में कठिनाई हो सकती है।

समितियों को ‘मांग पत्र जारी करने के निर्देश

बैंक प्रशासन ने सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को निर्देशित किया है कि वे तुरंत अपने क्षेत्र के ऋणी सदस्यों को सूचित करें और मांग पत्र (Notice) जारी करें। बैंक का लक्ष्य इस महीने के अंत तक 100% वसूली सुनिश्चित करना है ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे।

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